8 मार्च को होली है, जिसके जश्न में डूबने को पूरा देश बेकरार है। मगर आम आदमी पार्टी की ये होली बेरंग हो गई है। दिल्ली शराब नीति केस में आरोपों की झड़ी झेल रहे मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। कोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई रिमांड 4 मार्च से 6 मार्च तक के लिए बढ़ा दी थी, जो कि सोमवार यानि आज खत्म हो गई थी।
सीबीआई ने नहीं मांगी सिसोदिया की रिमांड
केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कोर्ट से कहा कि उसे आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की हिरासत की अब जरूरत नहीं है। सीबीआई के वकील ने कहा कि सिसोदिया की और रिमांड नहीं मांगी जा रही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगले 15 दिनों में दोबारा कस्टडी मांगी जा सकती है।
सिसोदिया जेल में क्या-क्या ले जा सकते हैं?
- जेल में डायरी, पेन, भगवत गीता और चश्मा ले जा सकते हैं
- सिसोदिया को अपने साथ दवाइयां ले जाने की भी अनुमति मिली
- कोर्ट ने कहा जेल सुपरिटेंडेंट मेडिटेशन सेल में रखने की अपील पर ध्यान दें
- मनीष सिसोदिया को 20 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा
26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे मनीष सिसोदिया
सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को शराब नीति केस में 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 27 फरवरी को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सीबीआई को सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी दी थी। इसके अगले दिन यानि 28 फरवरी को वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दिया था कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए। बता दें कि आम आदमी पार्टी के साथ-साथ 8 दलों ने नेताओं ने सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध किया और पीएम मोदी को सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल को लेकर चि्ठी लिखी थी