पंजाब की अंतरिम सरकार ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री के लाहौर में जमान पार्क स्थित आवास का घेराव (Housing Siege) कर दिया। सरकार को शक है कि 30-40 आतंकवादियों (Terrorist) ने इमरान खान (Imran Khan) के घर में शरण (Refuge in the House) ली है। खबरों के मुताबिक, पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) को इमरान खान के आवास पर पनाह लेने वाले 30-40 आतंकवादियों को सौंपने के लिए 24 घंटे की समय सीमा (Ultimatum) दी है। कार्यवाहक सूचना मंत्री आमिर मीर (Information Minister Aamir Mir) के मुताबिक, खुफिया रिपोर्ट (Intelligence Report) से पता चला है कि इमरान खान के आवास पर आतंकी (Terrorists at Imran Khan’s Residence) मौजूद हैं।
अदालत से फिर मिली इमरान खान को राहत
पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नौ मई के बाद दायर किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के अपने आदेश को बुधवार को 31 मई तक बढ़ा दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट (Islamabad High Court) ने 9 मई के बाद उनपर लगाए गए केसेज़ में किसी भी तरह की गिरफ्तारी की रोक (Stop Arrest) को 31 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अदालत ने इमरान खान की 17 मई तक किसी भी केस में गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी।
बुधवार को ये अदालत की ये रोक खत्म हो रही थी, जिससे दूसरे केसेज़ में उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। लेकिन सरकारी वकील ने कोर्ट को कहा कि उन्हें इमरान खान के खिलाफ और सबूत पेश करने के लिए वक्त चाहिए। जिसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मियांगुल हसन औरंगज़ेब ने सुनवाई की अगली तारीख 31 मई को मुकर्रर करते हुए तबतक इमरान खान को गिरफ्तार ना करने का निर्देश दिया। इसके अलावा अदालत ने PTI के नेताओं, मलीका बुखारी और अली मोहम्मद खान को रिहा करने का आदेश भी दिया जिन्हें 9 मई की हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था।