मोहब्बत की निशानी ताजमहल आगरा नगर निगम की रडार पर है। दरअसल आगरा नगर निगम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें ताजमहल का जल टैक्स और संपत्ति टैक्स जमा करने को कहा गया है। ताजमहल पर पानी का 1 करोड़ रुपए और प्रॉपर्टी का 1 करोड़ 40 लाख रुपए बकाया बताया गया है। आगरा नगर निगम ने एएसआई को 15 दिन के अंदर पैसों का भुगतान करने का आदेश दिया है। अगर समय पर टैक्स जमा नहीं किया गया तो ताजमहल को जब्त किया जा सकता है।
एएसआई आगरा के अधीक्षक आरके पटेल नोटिस एएसआई निदेशालय से सलाह ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि स्मारकों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होता है। पानी के लिए टैक्स का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं है। उन्होंने कहा कि ताजमहल परिसर में हरियाली के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। पानी से संबंधित नोटिस और ताजमहल के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की बात पहली बार सामने आई है।