Sunday, September 8, 2024
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Saharanpur: गजवा-ए-हिंद पर दारुल उलुम देवबंद का फतवा, देश विरोधी फतवे पर NCPCR ने दिए कार्रवाई के निर्देश, जानिए क्या है पूरा मामला

इस्लामिक शिक्षा के केंद्र दारुल उलुम देवबंद ने गजवा-ए-हिन्द (Ghazwa-E-Hind) को मान्यता देने वाला एक फतवा जारी किया है। दारूल उलूम देवबंद ने ये अपनी वेबसाइट के माध्यम से इसे जारी किया है। इस फतवे में गजवा-ए-हिन्द को इस्लामिक दृष्टिकोण से वैध बताते हुए महिमामंडित किया गया है। इसमें कहा गया है कि गजवा-ए-हिन्द में मरने वाले महान बलिदानी होंगे।  मुख्तार कंपनी द्वारा प्रकाशित सुन्न अल नसा नाम की किताब का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इस किताब में गजवा-ए-हिन्द को लेकर एक पूरा चैप्टर है ।गजवा-ए-हिन्द के चैप्टर में हजरत अबू हुरैराह ने हदीस के बारे में बताते हुए कहा है कि अल्लाह के पैगंबर ने ‘भारत पर हमला’ करने का वादा किया था। इसमें कहा गया है, ‘अगर मैं जिंदा रहा तो इसके लिए मैं खुद को और अपनी धन सम्पदा को कुर्बान कर दूंगा। मैं सबसे महान बलिदानी बनूंगा।’ इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि देवबंद की मुख्तार कंपनी ने इस किताब को प्रिंट किया है।
दारुल उलुम देवबंद के गजवा-ए-हिंद के फतवे को देखते हुए NCPCR ने सहारनपुर प्रशासन को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए सहारनपुर के डीएम और एसपी को एक नोटिस जारी कर FIR दर्ज करने को कहा है। NCPCR ने कहा है कि दारुल उलुम देवबंद मदरसे में बच्चों को भारत विरोधी शिक्षाएं दे रहा है, जिससे इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा मिल रहा है। आयोग ने इसे किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 का उल्लंघन करार दिया है। NCPCR ने चेतावनी भी दी है कि जल्द ही इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो खुद जिला प्रशासन भी समान रूप से इसके लिए जिम्मेदार होगा। सहारनपुर के जिलाधिकारी ने बताया कि NCPCR से निर्देश प्राप्त हुए हैं और देवबंद के CO और SDM को इस संबंध में निर्देशित कर दिया गया है कि तुरंत इसमें कार्रवाई की जाए।
NCPCR का पत्र

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