बिहार के बाहुबली नेता (Bahubali Leader) आनंद मोहन (Anand Mohan) की रिहाई का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने बिहार (Bihar) की नीतीश सरकार (Nitish Government) को नोटिस (Notice) जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने पूर्व सांसद (EX MP) आनंद मोहन को भी नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन की रिहाई (release of Anand Mohan) के खिलाफ IAS अधिकारी जी कृष्णैया (IAS officer G Krishnaiah) की पत्नी की याचिका (Petition) पर सोमवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट नीतीश सरकार और आनंद मोहन से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।
IAS की हत्या केस में उम्रकैद की सजा काट रहे थे आनंद मोहन
IAS ऑफिसर जी. कृष्णैया (IAS officer G Krishnaiah) की हत्या (Murder) के मामले में उम्रकैद (Life Prison) की सजा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई के फैसले का उनकी पत्नी उमा देवी (Wife Uma Devi) ने विरोध किया था। उन्होंने नीतीश कुमार सरकार के जेल मैनुअल में बदलाव (Change in Jail Manual) किए जाने पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है।
कैसे साफ हुआ बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता
बीते 10 अप्रैल को नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव किया था। जिसके बाद आनंद मोहन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हुआ। 26 अप्रैल को पूर्व सांसद जेल से रिहा भी हो गए। जेल के नियम और कानूनों में बदलाव करने से आनंद मोहन के साथ 25 और कैदी भी रिहा हुए। ऐसे में सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि सालों पहले सुनाई गई सजा पर वर्तमान में किए गए बदलाव कैसे लागू होंगे? मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच कर रही है। कोर्ट ने नीतीश सरकार से रिहाई की पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड भी मांगा है।