DELHI: आम आदमी पार्टी (AAP) को एक और बड़ा झटका देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने सीलमपुर (Seelampur) से पार्टी विधायक (MLA) को धमकी देने और मारपीट के मामले में दोषी ठहराया है। विधायक अब्दुल रहमान (Abdul Rehman) और उनकी पत्नी असमा (Asma) को 2009 में जाफराबाद (Jafrabad) के एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल रजिया बेगम (Razia Begum) को धमकाने और उन पर हमला करने के आरोप में दोषी ठहराया गया। अगली सुनवाई तीन मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी।
आम आदमी पार्टी की फजीहत खत्म नहीं हो रही
एक दिन पहले ही दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। खबरों के मुताबिक विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने ये कहते हुए जमानत नामंजूर कर दी कि इसके लिए मंच उपयुक्त नहीं है। न्यायाधीश ने सिसोदिया की उस याचिका पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें दावा किया गया था कि जांच के लिए उनकी हिरासत अब जरूरी नहीं है। हालांकि, आवेदन का प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा विरोध किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में थी और AAP के वरिष्ठ नेता ने ये दिखाने के लिए फर्जी ई-मेल लगाए थे कि शराब नीति के लिए सार्वजनिक स्वीकृति थी।