VARANSI: ज्ञानवापी (Gyanvapi) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज (शुक्रवार) को इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के आदेश को चुनौती देने वाली एक अपील पर 19 मई को सुनवाई के लिए सहमत हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए एक शिवलिंग (Shivling) के कार्बन डेटिंग (Carbon Dating) सहित वैज्ञानिक सर्वेक्षण का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि, वो शिवलिंग की उम्र निर्धारित करने के लिए ASI द्वारा वैज्ञानिक जांच के उच्च न्यायालय के हालिया आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर अपील पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी।
ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने मामले की तत्काल सुनवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपील लंबित होने पर एक आदेश पारित किया है। पिछले साल 16 मई को मस्जिद परिसर में हिंदू पक्ष द्वारा एक शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष द्वारा एक फव्वारा होने का दावा किया गया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को वाराणसी के जिला न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें 14 अक्टूबर, 2022 को “शिवलिंग” के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को “शिवलिंग” की वैज्ञानिक जांच करने के लिए हिंदू उपासकों के आवेदन पर कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ताओं लक्ष्मी देवी और तीन अन्य ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी।