Saturday, September 7, 2024
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Modi Surname Defamation Case: राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, जानिए सजा पर रोक वाली याचिका पर कोर्ट ने क्या कहा?

मोदी सरनेम मानहानि केस (Modi Surname Defamation Case) में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) से भी राहत नहीं मिली। मंगलवार को हुई सुनवाई (Hearing) में कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को अंतरिम राहत (Interim Relief) देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने वाली उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट गर्मी की छुट्टी (Summer Vacation) के बाद आदेश पारित करेगा। गर्मी की छुट्टियों की वजह से अदालत अगले महीने 5 जून को खुलेगी। इसके बाद ही केस पर फैसला आ सकता है।

सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई थी सजा

राहुल गांधी ने साल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, इस मामले में 23 मार्च को सूरत की अदालत (Surat Court) ने फैसला सुनाया था, कोर्ट ने राहुल गांधी को धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कोर्ट से उन्हें 30 दिन का समय भी दिया था, जिससे उन्हें फौरन जमानत भी मिल गई थी। राहुल गांधी इसी मामले को खारिज करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट गए थे। इस मामले में राहुल गांधी को अपनी संसद सदस्यता (Parliament Membership) से भी हाथ धोना पड़ा था।

राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर क्या कहा था?

2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में रैली की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है? इसी को लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री रहे पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

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