Thursday, November 21, 2024
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Sharjeel Imam and Safoora Zargar’s troubles increased: नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने की बात करने वाले की हालत खराब, जानिए कैसे जामिया हिंसा के आरोपी शरजील इमाम की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें

DELHI: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम, इकबाल तन्हा और जामिया की सफूरा जरगर के साथ आठ अन्य को दिल्ली की अदालत में 2019 जामिया हिंसा के संबंध में सुनवाई के दौरान एक बड़ा झटका लगा। इन सभी के और अधिक कानूनी संकट में फंसने की संभावना है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 2019 जामिया हिंसा में आरोपी शरजील इमाम, सफूरा जरगर और अन्य को आरोपमुक्त करने के लिए एक निचली अदालत के आदेश को आंशिक रूप से रद्द करने और मामले में उनके खिलाफ नए आरोप दायर करने का आदेश देने का फैसला किया।

शरजील इमाम, सफूरा जरगर और इकबाल तन्हा

आज हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने शरजील इमाम, सफूरा जरगर और सात अन्य आरोपियों पर दंगा करने, गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने, लोक सेवक के काम में बाधा डालने, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए। उच्च न्यायालय ने कहा कि 2019 के जामिया हिंसा मामले में आरोपी गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने और नारे लगाने का हिस्सा थे और उन्होंने बैरिकेड की पहली पंक्ति को तोड़ दिया था और हिंसक हो गए थे, जब झड़प हुई तो पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया था।

दिल्ली दंगे का आरोपी शरजील इमाम

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं जैसे वीडियो क्लिप हैं, जिसमें कुछ आरोपी जामिया हिंसा के दौरान गैरकानूनी गतिविधियों में भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने शरजील इमाम, सफूरा जरगर, मोहम्मद कासिम, महमूद अनवर, शाहजार रजा, उमैर अहमद, मोहम्मद बिलाल नदीम और चंदा यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 149, 186, 353, 427 के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप तय किए।

शरजील इमाम और सफूरा जरगर

जेएनयू के दो कार्यकर्ताओं को दंगा करने और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिसकर्मियों की नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों के साथ झड़प हुई थी। शरजील इमाम को हिंसा भड़काने वाले नफरत फैलाने वाले भाषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जबकि सफूरा और अन्य पर जामिया के अंदर गड़बड़ी पैदा करने का आरोप था। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 4 फरवरी को शरजील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा, सफूरा जरगर और अन्य 8 आरोपियों को 2019 में दर्ज जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय हिंसा मामले में आरोपमुक्त कर दिया था। हालांकि, अदालत ने इस मामले में मोहम्मद इलियास उर्फ एलन के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था।

—————– दिल्ली दंगे (2020) की फाइल तस्वीरें —————–

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