गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड (Tillu Tajpuria Murder Case) में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Delhi Patiala House Court) ने सभी आरोपियों को 14 दिनों की हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा, अदालत ने जेल अधिकारियों को सभी आरोपियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 29 मई को उन्हें अगली सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए पेश किया जाएगा।
इससे पहले 12 मई को जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में गिरफ्तार सभी छह कैदियों को जांच के तहत रोहिणी स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ले जाया गया था। आरोपी दीपक तीतर, योगेश टुंडा, राजेश बवानिया, रियाज खान, चवन्नी और अताउल रहमान को जेल के सीसीटीवी फुटेज से तुलना करने के लिए फोटोग्राफी के साथ-साथ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि हत्या करने और हथियार ठिकाने लगाने के दौरान सीसीटीवी में आरोपी कैद हो गए थे।
टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड में शामिल योगेश टुंडा, दीपक तीतर, रियाज खान और राजेश बवानिया ने बताया था कि तिहाड़ जेल में टिल्लू के आते ही महज 7 घंटे की तैयारी के बाद उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया। आरोपियों ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बताया कि 22 अप्रैल को टिल्लू को तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में लाया गया था। जिस सेल में टिल्लू को रखा गया था वो आरोपियों के सेल के नीचे था। लिहाजा, पहले आरोपियों ने रेकी की। उन्होंने सबसे पहले इस बात पता लगाया कि वो कब अपने सेल से बाहर आता है और वो कैसे उसके पास पहुंच सकते हैं। आरोपी हत्यारों को पता चला कि सुबह जब सेल को खोला जाता है तभी उसपर हमला किया जा सकता है। जिसके बाद आरोपियों ने वारदात से पहले रात को सेल के रॉड को टेढ़ा किया और बैरक में लगे एग्जॉस्ट फैन से धारदार हथियार तैयार किए।