Stay on arrest of Swami Avimukteshwaranand: बाल यौन शोषण के आरोपों में फंसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस जितेन्द्र कुमार सिन्हा ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब फैसला आने तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी नहीं होगी। कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस की जांच में सहयोग करने के लिए कहा है।

बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई मार्च के तीसरे हफ्ते में होगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कोर्ट में पीएम मिश्रा हाजिर हुए, जबकि सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल पेश हुए। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बटुकों के साथ कुकर्म का आरोप है। स्वामी आशुतोष ब्रह्मचारी ने जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट के आदेश के बाद झूंसी थाने की पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पोक्सो एक्ट में FIR दर्ज की थी। आरोप है कि महाकुंभ और माघ मेले के दौरान बच्चों का यौन उत्पीड़न किया गया।



