Arvind Kejriwal acquitted: आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शराब घोटाला केस में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले में CBI पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत उस सभी 23 लोगों को बरी कर दिया, जिनका नाम इस घोटाले से जुड़ा था। कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए तो रो पड़े। उन्होंने रोते-रोते कहा कि मैं भ्रष्ट नहीं, ईमानदार हूं। कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि बिना सबूत के दोनों के खिलाफ आरोप साबित नहीं होता है। हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं, उनमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते। चार्जशीट में विरोधाभास है। केजरीवाल का नाम बिना किसी सबूत के जोड़ा गया। बिना पुख्ता सबूतों के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। CBI ने इस मामले में कुल 23 ,लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इंकार करते हुए सभी को बरी कर दिया।



