Saturday, July 27, 2024
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1984 anti-Sikh riots: दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को भेजा समन, 5 अगस्त को अदालत के सामने पेश होने का आदेश, जानिए 1 नवंबर 1984 को क्या हुआ था

दिल्ली की एक अदालत ने आज (26 जुलाई) को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश हत्याओं के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) को 5 अगस्त (शनिवार) को तलब किया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद (Vidhi Gupta Anand) ने मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद आदेश पारित किया। सीबीआई ने 20 मई (शनिवार) को मामले में टाइटलर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
दंगों के दौरान की तस्वीर
तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के एक दिन बाद 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश (Pul Bangash) क्षेत्र में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे (Gurudwara) में आग लगा दी गई थी। अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में सीबीआई (CBI) ने कहा कि टाइटलर ने 1 नवंबर, 1984 को आज़ाद मार्केट में पुल बंगश गुरुद्वारे में इकट्ठा हुई भीड़ को उकसाया था, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा जल गया और लोगों की हत्या हुई। तीन सिख ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह मारे गए थे। सीबीआई ने कहा कि एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाने) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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