Sunday, December 1, 2024
HomeदेशMathura: 'शाही ईदगाह का सर्वे कराओ, 20 जनवरी तक रिपोर्ट लाओ'। अदालत...

Mathura: ‘शाही ईदगाह का सर्वे कराओ, 20 जनवरी तक रिपोर्ट लाओ’। अदालत के आदेश से मुस्लिम पक्ष को झटका!

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह (Shahi Idgah) विवाद मामले में स्थानीय कोर्ट ने विवादित स्थल के सर्वे का आदेश दिया है। स्थानीय अदालत की सिविल जज सीनियर डिविज़न सोनिका वर्मा की आदालत ने ये आदेश दिया है। इस आदेश में कोर्ट ने कहा की 20 जनवरी तक सरकारी अमीन नक्शा और विवादित स्थल की रिपोर्ट अदालत को सौंप दे। यही नहीं अदालत ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस पर अमल करने की हिदायत भी दी है। दरअसल, हिंदू सेना ने शाही ईदगाह मामले में अपनी ओर से दावा पेश किया था, और इस विवादित स्थल पर हिंदुओं का अधिकार होने की बात कही थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह को हटाने के लिए हिंदू सेना की ओर से याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद अदालत में इसकी सुनवाई हुई और कोर्ट ने सर्वे कराने को लेकर आदेश दिया।

ये भी पढ़ें – Rajasthan: ‘मंत्री के इशारे पर हटाई हनुमान जी की मूर्ति’,राजस्थान में हिंदुओं की आस्था पर हमला ? – Indian Viewer

8 दिसंबर को हिंदू सेना (Hindu Sena) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में दावा किया था कि..

  • श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर तोड़कर औरंगजेब द्वारा ईदगाह तैयार कराई गई थी।
  • हिंदू सेना ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया।
  • साल 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी चुनौती दी।
  • हिंदू सेना के वकील के मुताबिक 8 दिसंबर को अदालत के सामने इस पूरे मामले को रखा गया था।
  • अदालत ने उसी दिन केस दर्ज कर लिया था। लेकिन, अमीन को सर्वे का आदेश अब दिया गया है।

ये भी पढ़ें – जब्त होगा ताजमहल ? जानिए क्यों मुसीबत में है मोहब्बत की निशानी – Indian Viewer

गौरतलब है कि इससे पहले भी आधा दर्जन से अधिक वादी सिविल जज सीनियर डिवीजन (प्रथम) ज्योति सिंह की अदालत में भी यही मांग रख चुके हैं। लेकिन अब तक उन याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं हो सका है। वहीं ख़बरों के मुताबिक स्थानीय अदालत की इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष उच्च अदालत में अपील की तैयारी कर रहा है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related Posts

Most Popular