राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। राहुल गांधी अब संसद के सदस्य यानि कि सांसद नहीं रहे। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि
सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाता है। ये अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानि 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी। ये फैसला संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e)के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा-8 के तहत लिया गया है।
मोदी सरनेम मानहानि केस में दोषी करार
बता दें कि मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। और 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान रैली में ये कहा था कि मोदी सरनेम वाले सभी चोर क्यों होते हैं। बीजेपी विधायक ने इसको लेकर अपराधिक मानहानि का केस दायर किया था।