सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को ईडी निदेशक (ED director) संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) को तीसरा विस्तार देने के केंद्र सरकार के फैसले को पलट दिया और उन्हें इस्तीफा देने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, 31 जुलाई तक ED के नए चीफ की नियुक्ती कर ली जाए। सर्वोच्च अदालत ने संजय कुमार मिश्रा के सेवा विस्तार (service extension) आदेश को अवैध (Illegal) माना है।
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दरअसल, संजय मिश्रा को 18 नवंबर को रिटायर होना था। लेकिन, केंद्र सरकार (Central Government) ने अध्यादेश के जरिए उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ा दिया। हालांकि, अदालत पहले ही ये कह चुकी थी कि, संजय मिश्रा का कार्यकाल न बढ़ाया जाए। सरकार के संजय मिश्रा को एक्सटेंशन देने फैसले को ‘कॉमन कॉज’ नाम के एक NGO ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसपर साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनका कार्यकाल दोबारा ना बढ़ाया जाए।
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केंद्र सरकार नवंबर 2021 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में बदलाव करके एक अध्यादेश ले आई। इसी के तहत 17 नवंबर 2022 को सरकार ने 18 नवंबर 2023 तक के लिए संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया। हालांकि, मिश्रा के विस्तार से पहले विपक्षी दलों ने शिकायत की थी कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और राजनीतिक नेताओं और नागरिकों को परेशान कर रही है।