Saturday, July 27, 2024
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Delhi: मनीष सिसोदिया की रिमांड 6 मार्च तक बढ़ी, जानिए अदालत में सिसोदिया ने क्यों की CBI की तारीफ

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की रिमांड शनिवार को बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने शनिवार को मनीष सिसोदिया को दो दिन की और सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। इस बीच अदालत ने मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत पर सीबीआई को भी नोटिस जारी किया और मामले को 10 मार्च, 2023 के लिए सूचीबद्ध किया। मनीष सिसोदिया की रिमांड की मांग करते हुए सीबीआई के वकील ने कहा, ‘वह अब भी सहयोग नहीं कर रहे हैं और हमें दो लोगों से उनका आमना-सामना कराने के लिए उनकी और हिरासत की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘उनकी मेडिकल में काफी समय निकल गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उसमें पूरा एक दिन चला गया, जिसे खारिज कर दिया गया।

सिसोदिया की गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीर

सिसोदिया ने कहा, ‘CBI मेरा अच्छे से ख्याल रख रही है’

मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्ण ने रिमांड बढ़ाने की मांग करने वाले सीबीआई के आवेदन का विरोध किया और कहा कि “पहले दिन और आज जो कुछ था, उसमें क्या अंतर है? सिसोदिया के घर पर और मेरे कार्यालय पर भी छापे मारे गए, उन्हें सीबीआई हिरासत में रखने से दस्तावेज पेश होगा, क्या यह तर्कसंगत है?” सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर भी पेश हुए और कहा कि ‘जो आदमी भागने वाला नहीं है, उसे भी इसी तरह से देखा जाना चाहिए।’ सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया ने खुद कोर्ट में कहा कि, सीबीआई अधिकारी मेरा ख्याल रख रहे हैं, मेरे साथ सम्मानजनक व्यवहार कर रहे हैं और सभी चीजें दे रहे हैं और किसी थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘लेकिन वे मुझे रोजाना 9-10 घंटे बैठा रहे हैं और बार-बार वही सवाल पूछ रहे हैं, यह मानसिक उत्पीड़न से कम नहीं है। उस पर, अदालत ने सीबीआई को बार-बार पूछे गए सवाल नहीं पूछने का निर्देश दिया।

सिसोदिया की गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीर

सिसोदिया की दलील से नहीं पिघला जज का दिल

दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत में अपनी जमानत याचिका में कहा कि उन्हें हिरासत में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है। सिसोदिया ने यह भी कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा बुलाए जाने पर वह जांच में शामिल हो गए हैं। इस मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। सिसोदिया ने आगे कहा कि वह दिल्ली के डिप्टी सीएम के महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर हैं और समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं। सिसोदिया को हाल ही में सीबीआई ने GNCTD की आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को सीबीआई रिमांड पर भेजते हुए निर्देश दिया था कि रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से पूछताछ सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीटीवी कवरेज वाले किसी स्थान पर की जाएगी और उक्त फुटेज को सीबीआई द्वारा संरक्षित किया जाएगा

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