Friday, July 26, 2024
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Supreme Court On West Bengal Panchayat Elections: केन्द्रीय बलों की निगरानी में होगा पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव, ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, जानिए SC ने क्या दी दलील

पश्चिम बंगाल (West Bengal) में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव (Panchayat Election) में सेंट्रल फोर्सेज़ की तैनाती का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से ममता बनर्जी को झटका

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग की याचिका भी खारिज कर दी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्रा की वैकेशनल बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि…

  • बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का पुराना इतिहास रहा है।
  • हिंसा के साथ चुनाव नहीं हो सकते।
  • राज्य सरकार और चुनाव आयोग को सेंट्रल फोर्सेज़ की तैनाती पर एतराज़ क्यों है।
  • स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना इलेक्शन कमिशन की जिम्मेदारी है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी तरह की दखल ना देते हुए बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग की याचिका को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था।

सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद, बीजेपी

बीजेपी ने किया ममता बनर्जी सरकार पर पलटवार

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज की तो बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी से राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसे ममता बनर्जी सरकार की बड़ी हार करार दिया। उन्होंने कहा कि,” पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया के दौरान लोकतंत्र को कुचलते हुए हिंसा के जो हृदय विदारक दृश्य देखने को मिले हैं, और उसके ऊपर पश्चिम बंगाल सरकार की असंवेदनशीलता, और फिर केंद्रीय सुरक्षाबलों की तैनाती के ऊपर जो राजनीति करने का प्रयास किया था, पहले उच्च न्यायालय और अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मैं कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज़ हो गई है।”

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