Sunday, December 1, 2024
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I.C.C.’s arrest warrant for Putin: पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत के फैसले से खुश हुए जेलेंस्की

अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत (International Criminal Court) ने शुक्रवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और एक दूसरे रूसी अधिकारी के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत का कहना है कि पिछले साल फरवरी में रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद से यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और निर्वासन के लिए पुतिन व्यक्तिगत रूप से आपराधी हैं। अदालत ने बच्चों के अधिकारों के लिए रूस की आयुक्त मारिया लवोवा-बेलोवा (Lvova-Belova) के लिए भी वारंट जारी किया, जो क्रेमलिन प्रायोजित कार्यक्रम का सार्वजनिक चेहरा रही हैं, जिसके तहत यूक्रेनी बच्चों और किशोरों को रूस ले जाया गया।

व्लादिमीर पुतिन और लवोवा-बेलोवा हाथ मिलाते हुए

“यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि पुतिन और बेलोवा संदिग्ध जनसंख्या के गैरकानूनी निर्वासन के युद्ध अपराध और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी संघ में आबादी के गैरकानूनी हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार हैं।”

– ICC का बयान

इंटरनेशनल कोर्ट की तस्वीर

ICC ने पुतिन के खिलाफ वारंट जारी तो कर दिया, लेकिन उसके पास उनकी गिरफ्तारी की शक्तियां नहीं हैं। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत उन देशों में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है, जिन्होंने इस कोर्ट की स्थापना करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस ने दस्तखत नहीं किए हैं। इसलिए पुतिन की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। कई देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में शामिल हैं, जिनमें ब्रिटेन सहित अमेरिका के सहयोगी शामिल हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका (AMERICA) ने इससे लंबे समय से अपनी दूरी बनाए रखी है। अमेरिका को डर है कि अदालत एक दिन अमेरिकी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मांग कर सकती है।

सोशल मीडिया पोस्ट

पुतिन के गिरफ्तारी वारंट से खुश हुए ज़ेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दोमिर जेलेंस्की का बयान सामने आया है। उन्होंने पुतिन के गिरफ्तारी वारंट को महज एक शुरुआत बताया है। ICC प्रॉसिक्यूटर करीम खान ने एक साल पहले यूक्रेन में संभावित युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार की जांच शुरू की थी।

ICC के प्रवक्ता

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय क्या है?

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को दो दशक पहले 1998 की संधि के तहत युद्ध अपराधों, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए एक स्थायी निकाय के रूप में बनाया गया था। इसे रोम संविधि के रूप में जाना जाता है। इससे पहले, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पूर्व यूगोस्लाविया और रवांडा जैसे स्थानों में अत्याचारों को संबोधित करने के लिए तदर्थ न्यायाधिकरणों की स्थापना की थी।

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