लाहौर की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने मार्च में PTI प्रमुख इमरान खान के जमां पार्क स्थित आवास के बाहर पीटीआई समर्थकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों से संबंधित पंजाब की राजधानी में दर्ज तीन मामलों में राहत दे दी। पीटीआई प्रमुख इमरान खान की अंतरिम जमानत मंगलवार को 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। ATC न्यायाधीश अबेर गुल खान ने इमरान के निजी तौर पर अदालत में पेश होने के बाद कई मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री की जमानत अवधि बढ़ाते हुए ये आदेश जारी किया। पीटीआई द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में इमरान काले रंग के हेडगियर के साथ अदालत पहुंचते दिख रहे हैं। उनके सुरक्षाकर्मियों ने बुलेटप्रुफ शील्ड पकड़ा हुआ था।
पिछली सुनवाई में पीठासीन न्यायाधीश एजाज अहमद बुट्टर ने इमरान खान को निर्देश दिया था कि वो हर सुनवाई में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें और मामलों की पुलिस जांच में भी शामिल हों। रेसकोर्स पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के अन्य नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस टीमों पर हमला करने और जमां पार्क स्थित उनके आवास के बाहर सरकारी संपत्ति और वाहनों को जलाने के आरोप में मामले दर्ज किए हैं। आतंकवाद निरोधक कानून, 1997 की धारा सात के अलावा पाकिस्तान दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों को भी प्राथमिकी में शामिल किया गया है।
…जब कोर्ट ने कहा कि बिना पेशी के नहीं मिलेगी इमरान खान को ज़मानत
आज की सुनवाई की शुरुआत में न्यायाधीश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इमरान ने अभी तक अपने जमानत बॉन्ड जमा नहीं किए हैं। इसके जवाब में इमरान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को जान का खतरा है। न्यायाधीश ने तब पूछा कि इमरान अदालत में पेश होंगे या नहीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अदालत में पेश होने वाले किसी भी व्यक्ति को राहत दी जा सकती है। नतीजतन, अदालत ने इमरान के वकील को 11 बजे तक अपने मुवक्किल को पेश करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान पीटीआई प्रमुख के खिलाफ कथित हत्या की धमकियों की जांच कर रहे संयुक्त जांच दल के नेता अदालत पहुंचे और कहा कि पार्टी नेता जांच का हिस्सा नहीं बने हैं।
इसके बाद अदालत ने इमरान के वकील को उनकी ओर से लिखित बयान देने का निर्देश दिया और जेआईटी प्रमुख को अगली सुनवाई में पेश होने के लिए तलब किया।न्यायाधीश ने JIT को जल्द से जल्द जांच पूरी करने का भी निर्देश दिया। इसके बाद अदालत के आदेशों को पूरा किया गया क्योंकि पीटीआई प्रमुख कुछ घंटे बाद अदालत में पेश हुए, जिसके परिणामस्वरूप न्यायाधीश ने उन्हें 13 अप्रैल तक का जमानत दे दी।