Tuesday, December 10, 2024
HomeविदेशNon-bailable arrest warrant against Imran Khan: इमरान खान जाएंगे जेल, जानिए कैसे...

Non-bailable arrest warrant against Imran Khan: इमरान खान जाएंगे जेल, जानिए कैसे एक घड़ी के चक्कर में फंसे पूर्व प्रधानमंत्री

पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। हालांकि, उन्हें दो अन्य मामलों में जमानत दे दी गई। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख इमरान खान ने लाहौर के जमां पार्क स्थित अपने आवास से इस्लामाबाद की यात्रा की और तीन मामलों में पेश हुए।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने तोशाखाना मामले में 70 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री इमरान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत ने खान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया और अदालत के समक्ष पेश नहीं होने पर सुनवाई 7 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। इस मामले में उनकी अनुपस्थिति के कारण उनके अभियोग को पहले दो बार स्थगित किया गया था। इमरान खान उपहार खरीदने के लिए विवादों में रहे हैं, जिसमें एक महंगी ग्रैफ कलाई घड़ी भी शामिल है, जिसे उन्होंने तोशखाना नामक राज्य डिपॉजिटरी से रियायती मूल्य पर प्रधानमंत्री के रूप में प्राप्त किया था और उन्हें लाभ के लिए बेच दिया था।

सोशल मीडिया पोस्ट/ लाहौर लौटते वक्त इमरान का स्वागत किया गया
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान को आज इस्लामाबाद की अदालतों में चार अलग-अलग मामलों में व्यक्तिगत रूप से पेश होना था।
- प्रतिबंधित वित्त पोषण - न्यायिक परिसर में स्थित बैंकिंग अदालत
- आतंकवाद - एक ही न्यायिक परिसर में आतंकवाद विरोधी अदालत
- तोशाखाना - एफ -8 कचहरी में सत्र अदालत में
- उसी सत्र अदालत में हत्या के प्रयास का मामला
सोशल मीडिया पोस्ट/ इमरान के अदालत पहुंचने पर उमड़ी भीड़

इमरान को आज तोशाखाना मामले में अभ्यारोपित किया जाना था, लेकिन उनके वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें आज की सुनवाई से छूट दी जाए क्योंकि उन्हें कई अन्य अदालतों में पेश होना था। उनके अभियोग को पहले भी दो बार टाला जा चुका है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने मामले की सुनवाई सात मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। इस झटके के तुरंत बाद, इमरान इस्लामाबाद उच्च न्यायालय पहुंचे, जिसने उन्हें हत्या के प्रयास के मामले में 9 मार्च तक अग्रिम जमानत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने इमरान को एक लाख रुपये का मुचलका जमा करने का भी आदेश दिया। अदालत के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और पाकिस्तान रेंजर्स के जवान और पुलिस गश्त कर रहे थे। पुलिस ने कथित तौर पर अदालत परिसर के अंदर मीडियाकर्मियों के प्रवेश को भी रोक दिया था।

सोशल मीडिया पोस्ट/ कोर्ट के अंदर इमरान जिंदाबाद के लगे नारे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related Posts

Most Popular