Saturday, July 27, 2024
HomeदेशTruck Drivers Strike: ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से आम जनता बेहाल, जरूरी...

Truck Drivers Strike: ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से आम जनता बेहाल, जरूरी चीज़ों की किल्लत और जेब पर असर, जानिए क्यों मचा है बवाल

देशभर में हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार के नए कानूनी प्रावधानों को लेकर सोमवार से चल रही ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल मंगलवार को भी जारी रही। तो वहीं ट्रक ड्राइवरों की इस हड़ताल से ज़रूरी चीज़ों की किल्लत के साथ उनकी कीमतों में भी भारी इज़ाफ़ा हो गया। कई राज्यों में पेट्रोल-डीज़ल, फल-सब्ज़ी और बाकी ज़रूरी चीज़े पहुंचने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से उनके दाम आसमान छूने लगे हैं। पंजाब के अमृतसर में लोग प्लास्टिक की बोतल और कैन लेकर पेट्रोल लेने पहुंचे। चंडीगढ़ में शर्तों पर पेट्रोल-डीज़ल दिया जा रहा है।
ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर/ सौजन्य. @pcharag
ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के कारण महाराष्ट्र के सोलापुर की मंडी में प्याज की बोरियों का अंबार लग गया। ठाणे में कई पेट्रोल पंपों के बाहर NO PETROL DIESEL के बोर्ड लगा दिए गए। तेलंगाना के हैदराबाद में पेट्रोल पंप के बाहर गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन लग गई कि सड़क का एक हिस्सा ही ब्लॉक हो गया। छत्तीसगढ़ में पुलिस की देखरेख में पेट्रोल दिया जा रहा है। जबकि यूपी के मैनपुरी से लेकर बिहार के हाजीपुर, राजस्थान के अजमेर और एमपी के खरगोन में पुलिस और प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों के बीच झड़प हुई। 
महाराष्ट्र का वीडियो/ सौजन्य. @siddiquiusman7

क्यों हड़ताल पर बैठे हैं ट्रक ड्राइवर?

भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल कैद का प्रावधान है। लेकिन, इस संशोधन का ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने विरोध किया है। संगठन के अध्यक्ष अमृतलाल मदान के मुताबिक, इस नियम के बाद भारी वाहन चालक अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि इस नियम से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री खतरे में पड़ जाएगी। AIMTC ने डिमांड की है कि, हिट एंड रन के मामले में नए संशोधन को भारत सरकार वापस ले। 
पेट्रोल पंप के बाहर भीड़ का वीडियो/ सौजन्य. @alexx_daviss89

पहले क्या था कानून और अब क्या हुआ बदलाव?

दरअसल, हिट एंड रन मामले में IPC की धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 304A (लापरवाही के कारण मौत) और 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसमें 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन, अब संशोधन के बाद हिट एंड रन की घटना के बाद अगर कोई आरोपी मौका-ए-वारदात से भाग जाता है, पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं देता तो उसे 10 साल तक की सज़ा भुगतनी होगी और जुर्माना भी देना होगा। 
ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का वीडियो/ सौजन्य. @Radhika8057

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related Posts

Most Popular