Tuesday, May 26, 2026
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रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया तो नहीं मिलेगा रिफंड, जानिए और क्या-क्या हुए बदलाव

रेल यात्रियों की सुविधा और टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए Indian Railways कई बड़े बदलाव करने जा रहा है (Indian Railways new rules)। नए नियम लागू होने के बाद टिकट कैंसिलेशन, बोर्डिंग और सीट अपग्रेड की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान होने की उम्मीद जताई जा रही है (train ticket cancellation refund rules)।

रेलवे ने टिकट रिफंड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है (railway refund policy 2026)। अब यात्रियों को टिकट रद्द कराने पर पहले की तरह पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा (train ticket refund deduction)। रिफंड की राशि टिकट कैंसिल कराने के समय के आधार पर तय की जाएगी (railway boarding seat upgrade rules)।

नए नियमों के अनुसार अगर कोई यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करता है, तो उसे किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा (IRCTC ticket cancellation charges)। वहीं 24 घंटे से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराने पर केवल 50 प्रतिशत राशि ही वापस की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई यात्री 72 घंटे पहले टिकट रद्द करता है, तो उसे 75 प्रतिशत तक रिफंड मिल सकेगा (train ticket refund timing) ।

कालाबाजारी पर लगाम लगाने की कोशिश

गौरतलब है कि पहले 72 घंटे या उससे पहले टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों को लगभग पूरा रिफंड मिल जाता था। रेलवे का मानना है कि इन नए नियमों से टिकटों की कालाबाजारी करने वालों पर लगाम लगेगी (railway black marketing rules) और आम यात्रियों को टिकट आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। रेलवे के इस फैसले से जहां कुछ यात्रियों को झटका लग सकता है, वहीं नियमित यात्रियों को बेहतर टिकट उपलब्धता का फायदा मिलने की उम्मीद है।

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